Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2022 : माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 17 अक्टूबर 2022 को शिक्षकों को गेस्ट फैकेल्टी के रूप में लगाने का टाइम फ्रेम जारी कर दिया है। इसके अनुसार 1 नवंबर 2022 को स्कूल वाइज सभी खाली पदों की जानकारी प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी 2 नवंबर से 4 नवंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के आदेश 12 नवंबर 2022 को जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद अभ्यर्थी 19 नवंबर 2022 तक कार्य ग्रहण कर सकेंगे।
Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2022 Details :
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर अब बेरोजगार युवाओं को बतौर गेस्ट फैकल्टी लगाया जाएगा। पूर्व में इन पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को लगाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन सेवानिवृत्त शिक्षकों के रुचि नहीं लेने के कारण शिक्षा विभाग को विद्या संबल योजना नियम में बदलाव करना पड़ा।
निम्न पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती
अब बीएड व रीट पास पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी 2 से 4 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश में 64781 स्कूलों में 93147 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इन पदों पर अब गेस्ट फैकल्टी से शिक्षक लगाए जाएंगे। इनमें व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल 2, अध्यापक लेवल 1, पीटीआई वपद शामिल किए हैं।
Important Dates :
विज्ञप्ति का प्रकाशन | 1 November 2022 तक |
आवेदन की तिथि | 2 November 2022 से 04 November 2022 (विद्यालय समय में) |
प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (स्कूल) | 5 November 2022 |
पात्रता की जाँच करना / वरीयता सूची बनाना ( अस्थाई) एवं जारी करना | 7 November 2022 |
आपत्तियाँ मांगना | 9 November 2022 |
अंतिम वरीयता सूची बनाना (स्थाई) | 10 November 2022 |
मूल दस्तावेजों की जाँच करना | 11 November 2022 |
आदेश जारी करना | 12 November 2022 |
कार्यग्रहण की अंतिम तिथि | 19 November 2022 |
Salary Structure for Guest Teachers :
पद (अध्यापक / प्रशिक्षक) | कक्षा | प्रति घंटा मानदेय | अधिकतम मासिक मानदेय |
ग्रेड-III (अध्यापक लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय) | 1st to 8th | 300 रुपए | 21000 रुपए |
ग्रेड-II (वरिष्ठ अध्यापक) | 9th to 10th | 350 रुपए | 25000 रुपए |
ग्रेड-I (प्राध्यापक) | 11th to 12th | 400 रुपए | 30000 रुपए |
प्रयोगशाला सहायक | – | 300 रुपए | 21000 रुपए |
शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक | – | 300 रुपए | 21000 रुपए |
- गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी।
- सम्बन्धित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
- रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
- ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी अधीनस्थ संस्थाओं/महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों में संवर्गवार एवं विद्यालयवार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आकलन कर प्रस्ताव मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएगें।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गैस्ट फैकल्टी हेतु रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त सूचना को समेकित कर संवर्ग वार रिक्त पदों के अनुरूप सेवा निवृत कार्मिकों को संविदा पर नितांत अस्थाई तौर पर सत्रांत तक अथवा पद भरने तक नियुक्ति हेतु सूचना जारी कर आवेदन आमंत्रित करेगें एवं प्राप्त आवेदन पत्रों को संवर्गवार संमेकित कर व्याख्याता एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति के पात्र कार्मिकों की संविदा नियुक्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को, वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को एवं तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं समकक्ष पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों को जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को नियुक्ति हेतु प्रेषित करेंगे।
- गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
- संस्था प्रधान द्वारा संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। गैस्ट फैकल्टी के रूप में रखे जाने वाले कार्मिकों को भुगतान सम्बन्धित विद्यालय में 01-संवेतन उपमद में उपलब्ध रिक्त पद के बजट प्रावधान से किया जावेगा।
- आरक्षण के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशो की पालना सुनिश्चित करावें।
- एक ही पद हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति की वरियता आवेदक द्वारा प्रस्तुत गत 2 वर्षों के परीक्षा परीणाम एवं सेवा निवृत न्यूनतम आयु के प्रार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
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Qualification for guest teacher faculty
Post Name | Education Qualification |
व्याख्याता (विभिन्न विषय) | राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ ) सेवा नियम – 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार रखी गई है। |
वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) | राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम – 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार रखी गई है। |
अध्यापक लेवल-2 (विभिन्न विषय) | राजस्थान पंचायत राज नियम–1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार रखी गई है। |
अध्यापक लेवल-1 | राजस्थान पंचायत राज नियम-1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार रखी गई है। |
प्रयोगशाला सहायक | राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम – 2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रखी गई है। |
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